जबलपुर हाईकोर्ट ने सूर्य नमस्कार को पूजा-पाठ का हिस्सा मानने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता और विधायक आरिफ मसूद से ही सूर्य नमस्कार को सूर्य उपासना या एक्सरसाइज कहने को लेकर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद मंत्री विश्वास सारंग ने आरिफ मसूद पर निशाना साधा है और उन्हे देशद्रोही करार दिया।
दरअसल विधायक आरिफ मसूद ने हाईकोर्ट में स्कूलों में सूर्य नमस्कार की अनिवार्यता को लेकर चुनौती दी है। विधायक आरिफ मसूद की याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि हम सूर्य नमस्कार को पूजा-पाठ का हिस्सा नहीं मानते हैं। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से ही सवाल करते हुए पूछा कि, आप बताएं सूर्य नमस्कार को सूर्य उपासना या एक्सरसाइज माना जाए। मामले की अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी। हाईकोर्ट ने दस्तावेज पेश करने की मोहलत दी है। हाईकोर्ट के कमेंट के बाद मंत्री विश्वास सारंग ने आरिफ मसूद पर निशाना साधते हुए उन्हे देशद्रोही करार दिया। सारंग ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला तथाकथित लोगों के मुंह पर तमाचा है। इस देश में हर मुद्दे पर धार्मिक रंग चढ़ाना चाहते हैं। आरिफ मसूद धर्म से धर्म को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं।